Code of Conduct

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विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की आचार संहिता

Code of Conduct

  • 1. ड्रेसकोड-महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए परिधान ( ड्रेस ) निर्धारित है जिसका नियमित पालन करना अनिवार्य है । छात्रों के लिए -सफेद शर्ट, कालापेन्ट व काले जूते । छात्राओं के लिए -नेवी ब्लू कुर्ता, सफेद सलवार, सफेददु पट्टा एंव काली जूती अथवा सफेद शर्ट व काला पेन्ट व काली जूती।

  • 2. प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण एंव शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी एंव संबंधित संगठनों के नियमों का पालनकरना होगा।

  • 3. महाविद्यालय सम्पत्ति की सुरक्षा, सुव्यवस्था एंवअभिवृद्धि में प्रत्येक विद्यार्थी यथा शाक्ति सहयोग करेगा।

  • 4. महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं एंव आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है!

  • 5. परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है । अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही म.प्र. परीक्षा एक्ट 1984 के तहत करने का प्रावधान हैं जिसके अनुसार रू 5000/- जुर्माना अथवा 3 वर्ष के कारावास अथवा दोनों सजाएँ एक साथ भी दी जा सकती है।इसी प्रकार की कार्यवाही जीवाजी विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्रमांक 10 तथा 11 के अन्तर्गत करने का प्रावधान है।

  • 6. प्रत्येक विद्यार्थी शिष्ट, जनोचित व्यवहार करेगा, अशिष्ट व्यवहार वज्र्य एंव दण्डनीय है।

  • 7. विद्यार्थियो सेसरल, निव्र्यसन, मितव्ययी एंव सात्विक जीवन अपेक्षित है ।

  • 8. विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी का शोषण व उत्पीडन किसी प्रकार नही करेगा । रेगिंग एक दण्डनीय अपराध होकर पूर्णतः वर्जित है।

  • 9. समस्या निराकरण के लिए आन्दोलन, हिंसा तथा आतंक का प्रयोग अवैधानिक एंव अनुचित माना जायेगा।

  • 10. विद्यार्थी आदर्श महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल आचरण करेगा । समस्याओं के समाधान के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं एंव संस्थाओें का सहारानहीं लेगा तथा सक्रिय राजनीति से दूर रहेगा।

  • 11. महाविद्यालय की शांति, सुव्यवस्था, स्वच्छता, सज्जा एंव परिसर को हरित बनाने में विद्यार्थी सहयोग देगा । अनुशासनहीन, उद्दण्ड एंव अपराधिक गतिविधियों संलग्न अथवा प्रोत्साहन देने वाले छात्र/छात्राओं की गोपनीय सूचना अनुशासन समिति को देकर प्रशासन को सहयोग करेगा।

  • 12.राष्ट्रीय पर्वों/उत्सवों के आयोजन में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहकर सौंपंगये दायित्वों का निर्वहनकरेगा।

  • 13. महाविद्यालय में विद्यार्थी अपना मोवाईल स्विचआॅफ करके अथवा सायलेंट मोड पर रखेंगे।

 संस्था के प्रति विद्यार्थियों की जवाबदेही-

  • 1. महाविद्यालय प्रांगण को हरित एंव स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

  • 2. महाविद्यालय में लक्ष्य एंवउद्देश्यों के प्रतिनिष्ठावानरहेंतथासम्बन्धि गतिविधियोंमेंभागीदारीसुनिश्चितकरें।

  • 3. संस्था के नियमों/अधिनियम, कार्यक्रमों एंव प्रवेश-नीति आदि के सम्बंध में स्पष्ट जानकारी रखें।

  • 4. संस्था की पढाई सम्बंधी व्यूह रचना एंव मूल्यांकन विधियों को समझें।

  • 5. संस्था के नियम, अधिनियम एंव निर्धारित समय-सारणी का पालन करें। कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की वैधानिक बाध्यता को सुनिश्चित करें।

  • 6. संस्था में उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं एंव सहायक सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें।

  • 7. विद्यार्थी परीक्षाओं एंव मुख्य परीक्षा हेतु निरन्तर तैयारी करें तथा समय सीमा में कार्य पुर्ण कर प्रस्तुत करें।

  • 8. महाविद्यालयीन व्यवस्था को और अधिक सुचारू एंव उपादेय पूर्ण बनाने हेतु विद्यार्थी अपने लिखित सुझाव अपने मैंटर के माध्यम से दे सकते हैं।

  • 9. संस्था के आदर्श का स्वयं को प्रति रूपमान कर व्यवहार करें। संस्था के शिक्षकों एंव कर्मचारियों के प्रति सम्मान का भाव रखें तथा कार्य एंव व्यवहार में भी इसे अभिव्यक्त करें।

  • 10. अपने सभी साथियों के साथ धर्म, जातिवर्ग का भेद न करतेहुए समानता का व्यवहारकरें।

  • 12. विद्यार्थी संस्था के बाहरकोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे महाविद्यालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

  • 13. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगें।

  • 14. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आयोजन जैसे :- जन्मदिन आदि का आयोजन नहीं करेंगे।

  • 15. विद्यार्थी बिना आवेदन-पत्र अथवा सुसंगत कारण के महाविद्यालय से दीर्ध अवधि के लिए अनुपस्थित नहीं रहेंगे।

  • 16. विद्यार्थी कोविड़-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालनसुनिश्चितकरेंगे।

  • 17. महाविद्यालय की समस्त सूचनायें महाविद्यालय की बैवसाइटपर प्रसारित की जाती हैं । सूचनाओं को देखना और उन पर अमल करना विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मदारी है।